अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है। राष्ट्रपति चुनाव जिस विधि से होता है उसका नाम है- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। सभी सांसदों और विधायकों के पास निश्चित संख्या में मत हैं हालांकि, हर निर्वाचित विधायक और सांसद के वोटों के मूल्य की लंबी गणना होती हैं।
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